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KVS PRT 2023: बदल गई केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर की Eligibility Criteria, BEd वाले अयोग्य

KVS PRT 2023 केंद्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता को लेकर एक नोटिस जारी किया है जिसके अनुसार बीएड डिग्री के साथ आवेदन किए उम्मीदवारों डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन करेक्शन विंडो आज 13 सितंबर की सुबह 9 बजे से रविवार 17 सितंबर की रात 00.59 बजे तक ओपेन रहेगी।

By Rishi SonwalEdited By: Rishi SonwalUpdated: Wed, 13 Sep 2023 09:41 AM (IST)
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KVS PRT 2023: केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए BEd वाले अयोग्य हो गए हैं।

KVS PRT 2023: देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर की सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों और हाल ही में विज्ञापन संख्या 16/2022 के माध्यम से PRT पदों के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार बीएड डिग्री के साथ आवेदन किए उम्मीदवारों डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मंगलवार, 12 सितंबर 2023 को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार इस भर्ती के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों ने पीआरटी पदों के लिए आवेदन किया है और शैक्षिक योग्यता में बीएड का सर्टिफिकेट उपलोड किया है, वे अपना डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके लिए केवीएस ने ऑनलाइन अप्लीकेशन करेक्शन विंडो आज यानी बुधवार, 13 सितंबर की सुबह 9 बजे से रविवार, 17 सितंबर की रात 00.59 बजे तक ओपेन रखने की घोषणा की है।

ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने केवीएस भर्ती 2022 में पीआरटी पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपना डीएलएड सर्टिफिकेट संगठन द्वारा दी गई अवधि के भीतर केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट, kvsangathan.nic.in पर एक्टिव लिंक से लॉग-इन करके अपलोड कर सकते हैं।

यहा मिलेगा लिंक

KVS PRT 2023: केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए BEd वाले अयोग्य

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्राइमरी टीचर पदों के लिए डीएलएड सर्टिफिकेट मांगे जाने के नोटिस के अनुसार अब बीएड डिग्रीधारक इन पदों के लिए अयोग्य हो गए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को एक सम्बन्धित मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में उठाया गया है जिसमें शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित नियमों को रद्द करते हुए आदेश दिया कि प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में अध्यापन के लिए डीएलएड किए उम्मीदवार ही पात्र होंगे। बता दें कि एनसीटीई के नियमों के अनुसार प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए बीएड किए उम्मीदवार सशर्त योग्य होंगे और इन्हें नियुक्ति के छह माह के भीतर डीएलएड सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।