NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला, दोबारा नहीं आयोजित होगी नीट यूजी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा नीट यूजी 2024 को लेकर दर्ज 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विभिन्न मामलों पर चर्चा की है। लेकिन इन सबके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से परीक्षा करवाने से इन्कार कर दिया है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 एग्जाम को लेकर दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पूरी हो चुकी है। पीठ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं सुनवाई की गई है। इस सुनवाई में कई बिंदुओं पर अभी तक चर्चा हो चुकी है। इसके बाद सीजेआई अपना फैसला सुनाते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने से इन्कार कर दिया है।
SC on NEET UG 2024: सुनवाई के दौरान इन बिंदुओं पर चर्चाएनटीए को दोबारा रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न संख्या 19 के सही उत्तर को विकल्प 4 माना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दोबारा से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। इससे 4 लाख स्टूडेंट्स की रैंकिंग पर प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नीट यूजी परीक्षा पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरे देश में पेपर लीक के पर्याप्त सबूत न होने के चलते परीक्षा को दोबारा करवाने से इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। हुड्डा ने कहा, परीक्षा होनी चाहिए रद्द याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र हुड्डा ने कोर्ट में कहा है कि इस परीक्षा से अगर 1000 छात्रों को भी लाभ हुआ है तो एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में हलफनामा दे कि पेपर हजारीबाग व पटना के बाहर लीक नहीं हुआ है।
-लांच के बाद सुनवाई शुरू
- नीट यूजी पर आज ही सुनवाई पूरी की जाएगी, सीजीआई ने कहा हम छात्रों को लटकाकर नहीं रख सकते।
- सीजीआई ने परीक्षा दोबारा कराने के दिए संकेत।
- सीजीआई ने कहा की नीट यूजी परीक्षा 2024 लीक हुई थी। इसकी शुरुआत हजारीबाग से हुई।
- अभी तक की सुनवाई से ऐसा लग रहा है कि पीठ द्वारा परीक्षा को रद्द करने का कोई भी विचार नहीं है।
- लंच के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होगी सुनवाई।