Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिया नीट यूजी परीक्षा का पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करने का आदेश

उच्चतम न्यायालय में मेडिकल डेंटल आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 के फिर से आयोजन की मांग वाली 40 से अधिक याचिकाओं पर आज यानी बृहस्पतिवार 18 जुलाई को फिर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रही खण्डपीठ ने NTA को आदेश किया कि 4 जून को घोषित पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर जारी किया जाए। इसके लिए शनिवार तक का समय दिया गया है।

By Rishi Sonwal Edited By: Rishi Sonwal Updated: Thu, 18 Jul 2024 04:26 PM (IST)
Hero Image
NEET UG 2024: पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का NTA को आदेश।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 परीक्षा के फिर से आयोजन की मांग वाली 40 से अधिक याचिकाओं पर आज यानी बृहस्पतिवार, 18 जुलाई को फिर सुनवाई हुई। देश भर से 23 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित इस मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा को रद्द करके फिर से आयोजन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ व दो अन्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ द्वारा सुनवाई की गई।

18 जुलाई की सुनवाई की मुख्य बातें:-

  • खण्डपीठ ने NTA ने को आदेश दिया की पूरा रिजल्ट  छात्रों के सेंटर समेत परीक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। इसके लिए एजेंसी को शनिवार तक का समय दिया गया है।
  • सुनवाई के दौरान NTA की तरफ से एक बार फिर पेपर लीक से इनकार किया गया।
  • NTA ने खण्डपीठ को बताया कि दोबारा ओपेन की गई अप्लीकेशन विंडो में 15 हजार आवेदन हुए थे। इनमें से मात्र 44 ही प्रवेश के पात्र पाए गए हैं। ऐसे किसी विशेष के लाभ के लिए विंडो ओपेन नहीं की गई थी।
  • सुनवाई लंच के लिए रूकी। 2 बजे के बाद फिर हुई शुरू।
  • आइआइटी की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं की टिप्पणी से CJI हुआ नाराज।
  • खण्डपीठ ने पेपर लीक के मामलों की फिर से जांच कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। CJI ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है।
  • खण्डपीठ ने कहा कि नीट परीक्षा का फिर से आयोजन की मांग 131 स्टूडेंट्स द्वारा की जा रही है, जबकि इसके विरोध में 254 छात्र-छात्राएं हैं।
  • याचिकाकर्ताओं के अनुसार - पेपर लीक की प्रभाविकता की जांच के लिए आइआइटी मद्रास द्वारा कराया, जबकि इसके निदेशक NTA के बोर्ड मेंबर रह चुके हैं।
  • पेपर लीक के कथित मामलों की जांच की सीबीआइ ने दूसरी स्टेटस रिपोर्टस सबमिट की है।
  • खण्डपीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे साबित करें कि पेपर लीक का लाभ इतने अधिक स्टूडेंट्स को हुआ कि परीक्षा रद्द करनी पड़े। 

NEET UG 2024 Re-Exam: 11 जुलाई को भी हुई थी सुनवाई

NTA द्वारा 5 मई को आयोजित NEET UG 2024 के पेपर लीक तथा 4 जून को घोषित नतीजों में टॉपर्स की संख्या, ग्रेस मार्क्स, कट-ऑफ आदि को लेकर उठे सवालों के आधार पर दायर की गई इन याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में 11 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान CJI ने NTA तथा केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक और अनियमितताओं पर सबमिट की गई रिपोर्टों पर याचिकाकर्ताओं को अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं सबमिट करने कहा था। इसके साथ ही खण्डपीठ ने इन याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश जारी किए थे।

यह भी पढ़ें - NEET UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 जुलाई तक टली, सरकार की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने का मिला वक्त

NEET UG Counselling 2024: शुरू नहीं हो पाई है काउंसलिंग 

बता दें कि मेडिकल (MBBS), डेंटल (BDS), आयुष (BAMS, BHMS, BYNS, BSMS) और नर्सिंग (BSc Nursing) कोर्सेस में दाखिले के लिए 23 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने NEET UG 2024 के लिए पंजीकरण किया था। इनमें से 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिनके दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चल रही इन याचिकाओं पर सुनवाई के चलते फिलहाल रूकी हुई है।

यह भी पढ़ें - NEET-UG 2024: नीट-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, केंद्र ने परीक्षा में किया था गड़बड़ी से इनकार