NEET UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 जुलाई तक टली, सरकार की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने का मिला वक्त
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2024 से सम्बन्धित 38 याचिकाओं पर आज 11 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) व दो अन्य न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने सरकार पेपर लीक मामलों की जांच की विस्तृत रिपोर्ट और NTA को इस सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन की मांग वाली इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ व अन्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ द्वारा आज, 11 जुलाई को की गई सुनवाई के दौरान सरकार और NTA द्वारा सबमिट की गई जांच रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए।
इससे पहले मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित 23 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा था। उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा के फिर से कराए जाने को लेकर फैसला आज यानी बृहस्पतिवार, 11 जुलाई को सुनाए जाने की उम्मीद थी। परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक होने और 4 जून को घोषित परिणामों में कथित अनियमितताओं को लेकर इसे रद्द करने और फिर से आयोजित किए जाने की मांग वाली सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई 38 याचिकाओं पर निर्णय आज आने की संभावना थी।
NEET UG 2024: 8 जुलाई को भी हुई थी सुनवाई
इससे पहले, NEET UG 2024 से सम्बन्धित इन याचिकाओं पर सोमवार, 8 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ व अन्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ द्वारा सरकार को पेपर लीक मामलों की जांच की विस्तृत रिपोर्ट और NTA को इस सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट को बुधवार, 10 जुलाई तक सबमिट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद खण्डपीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई निर्धारित की थी।
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इसके अतिरिक्त पिछली सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि परीक्षा में सम्मिलित करीब 24 लाख छात्र-छात्राओं की बड़ी संख्या के देखते हुए रीटेस्ट पर आदेश दिया उचित नहीं होगा। ऐसे में पेपर लीक के चलते इसके संभावित लाभार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा पर विचार करने के लिए जांच रिपोर्ट खण्डपीठ ने मांगी थी।
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