NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दोबारा रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश, 4 लाख छात्रों की मार्किंग पर पड़ेगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की सुनवाई के बाद क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के विकल्प 4 को सही ठहराते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को दोबारा रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। इस आदेश से अब 4 लाख स्टूडेंट्स की मार्किंग पर असर होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोबारा से परीक्षा आयोजित करने से भी इन्कार कर दिया है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 एग्जाम को लेकर दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई सोमवार एवं आज यानी मंगलवार को देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पूरी कर ली गई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा दोबारा से परीक्षा करवाने से मना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि देशभर में पेपर लीक के ठोस सबूत न होने चलते दोबारा परीक्षा आयोजित करने से सभी 24 लाख स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जिसके चलते परीक्षा का आयोजन दोबारा नहीं किया जा सकता है।
एनटीए को दोबारा रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के विकल्प 4 को सही ठहराते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से दोबारा रिजल्ट घोषित करने को कहा। दोबारा रिजल्ट जारी होने से 4 लाख स्टूडेंट्स की मार्किंग में बदलाव देखने को मिलेगा।
क्या था मामला
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रश्न संख्या 19 के सही उत्तर पर NTA की प्रतिक्रिया मंगलवार तक सबमिट करने के आदेश दिया था। इस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आईटीआई दिल्ली की ओर गठित तीन लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें प्रश्न के उत्तर 4 को सही माना गया था। अब इसी को लेकर सीजेआई ने एनटीए से दोबारा रिजल्ट जारी करने को कहा है।यह भी पढ़ें- NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला, दोबारा नहीं आयोजित होगी नीट यूजी परीक्षा