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इन उम्मीदवारों के लिए फिर से होगी NEET UG 2024 परीक्षा, नहीं लगेगी काउंसलिंग पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) आज यानी बृहस्पतिवार 13 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 को रद्द करके फिर से आयोजन किए जाने की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। इस याचिका में NEET UG Counselling 2024 पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले भी समान मांगों वाली एक अन्य याचिका पर मंगलवार 11 जून को सुनवाई हुई थी।

By Rishi Sonwal Edited By: Rishi Sonwal Updated: Thu, 13 Jun 2024 12:15 PM (IST)
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NEET UG 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद पर All Eyes on Supreme Court।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन की मांग कर रहे उम्मीदवारों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। सम्बन्धित याचिका पर आज, 13 जून को हुई सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खण्डपीठ ने सभी सम्बन्धित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

NEET UG 2024: 1563 उम्मीदवारों के लिए फिर से होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान NTA की तरफ से खण्डपीठ को जानकारी दी गई कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनके लिए फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जा सकती है और नतीजे एक सप्ताह में यानी 30 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो उसके वास्तविक अंकों (Actual Marks) के आधार पर अंतिम रैंक निर्धारित की जाएगी।

बता दें कि मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 4 जून को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 को रद्द करके फिर से आयोजन किए जाने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में आज यानी बृहस्पतिवार, 13 जून को फिर सुनवाई होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यामूर्ति संदीप मेहता की ग्रीष्मकालीन विशेष खण्डपीठ (Vacation Bench) द्वारा इस याचिका आज सुबह 10.30 बजे से सुनवाई होनी थी।

NEET UG 2024: Counselling पर भी रोक लगाने की मांग

NEET UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक की सामने आई घटना और नतीजे जारी होने के बाद पाई गई कथित कई अनियमितताओं के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से NTA को परीक्षा करने और फिर से आयोजन का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। इसके अतिरिक्त इस याचिका में NEET UG 2024 में सफल घोषित 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों के दाखिले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की भी मांग की गई है।

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NEET UG 2024: 11 जून को भी हुई थी सुनवाई

इससे पहले इसी सप्ताह के दौरान मंगलवार, 11 जून को उच्चतम न्यायालय में हुई एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने NTA को पेपर लीक के आरोपों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने के आदेश दिया था। हालांकि, मामले की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने NEET UG Counselling 2024 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। परीक्षा रद्द करने और फिर से आयोजन की ही मांग वाली इस याचिका पर अब 8 जुलाई 2024 को अगली सुनवाई होनी है।

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