SC on 12th Exams 2021: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द परीक्षाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की, ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया का किया समर्थन
SC on 12th Exams 2021 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ ने 22 जून को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि इन शीर्ष अदालत द्वारा सीबीएसई और आईसीएसई के परीक्षाओं के रद्द किये जाने के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
By Rishi SonwalEdited By: Updated: Tue, 22 Jun 2021 04:38 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। SC on 12th Exams 2021: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बोर्डों सीबीएसई, सीआईएससीई की कक्षा 12 की रद्द की गयी बोर्ड परीक्षाओं को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ ने विभिन्न सम्बन्धित मामलों की आज, 22 जून 2021 को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा सीबीएसई और आईसीएसई के परीक्षाओं के रद्द किये जाने के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, खण्डपीठ ने सीबीएसई और सीआईसीएसई द्वारा कक्षा 12 के रिजल्ट तैयार किये जाने के लिए निर्धारित ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया का समर्थन किया।
कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि बोर्डों द्वारा लिये गये निर्णय 'वेल इंफॉर्म्ड' हैं और देश भर के 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के भविष्य की सुरक्षा के लिए 'हाईएस्ट लेवल' पर लिए गए हैं।
आज होनी थी सुनवाई
उच्चतम न्यायालय में आज, 22 जून 2021 को सीबीएसई की सीनियर सेकेंड्री की कंपार्टमेंट परीक्षाओं, प्राइवेट और रीपिट एग्जाम के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर फिर सुनवाई हुई। इससे पहले इन सभी मामलों पर सुनवाई कल, 21 जून को केंद्रीय बोर्डों - सीबीएसई और सीआईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने, ईवैल्यूएशन क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के साथ ही की गयी। सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन बाद में इन मामलों पर दोपहर 2.35 बजे सुनवाई शुरू हुई।
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21 जून को हुई पिछली सुनवाई के अपडेट
सभी मामलों की एकसाथ सुनवाई के दौरान सोमवार को खण्डपीठ ने कहा कि दोनों ही केंद्रीय बोर्डों द्वारा कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के मानदंडों में समानता होने चाहिए और साथ ही साथ रिजल्ट की घोषणा एक साथ करनी चाहिए। शीर्ष अदालय द्वारा दोनो ही केंद्रीय बोर्डों द्वारा प्रस्तुत क्राइटेरिया को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षाओं, प्राइवेट एग्जाम और असंतुष्ट छात्रों के लिए वैकल्पिक एग्जाम को भी रद्द किये जाने की मांग वाली 1152 छात्रों की याचिका पर भी सुनवाई हुई ती। वहीं, विभिन्न राज्यों की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किये जाने को लेकर मामलों पर भी सुनवाई की गयी। विभिन्न राज्यों के काउंसिल द्वारा अपने-अपने राज्य की परीक्षाओं को रद्द किये जाने की स्थिति के बारे में खण्डपीठ को बताया। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गयी थी।