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UGC Fee Refund Guidelines: 30 सितंबर तक Admission वापस लेने पर पूरी फीस वापस, ये हैं शुल्क वापसी के नए नियम

UGC Guidelines on Fee Refund विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुल्क वापसी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने एडमिशन वापस लेने की स्थिति में फीस वापस करने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश मंगलवार 4 जुलाई 2023 को जारी किए हैं। 30 सितंबर तक दाखिला वापस लेने वाले स्टूडेंट्स को पूरी फीस का रिफंड कॉलेज करेंगे।

By Rishi SonwalEdited By: Rishi SonwalUpdated: Wed, 05 Jul 2023 12:01 PM (IST)
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UGC Guidelines on Fee Refund: एडमिशन कैंसिल कराने पर कॉलेजों को करना होगा शुल्क वापस।
UGC Guidelines on Fee Refund: देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इस साल दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इससे ठीक पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुल्क वापसी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने एडमिशन वापस लेने की स्थिति में फीस वापस करने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी द्वारा मंगलवार, 4 जुलाई 2023 को जारी ‘फी रिफंड पॉलिसी 2023-24’ के अनुसार 30 सितंबर तक दाखिला वापस लेने वाले स्टूडेंट्स को पूरी फीस का रिफंड कॉलेज करेंगे। वहीं, 31 अक्टूबर तक वापस लेने पर 1000 रुपये की कटौती की जाएगी।

इस लिंक से देखें UGC फीस रिफंड पॉलिसी 2023-24

UGC Fee Refund Guidelines: 31 अक्टूबर 2023 के बाद के बाद लागू होंगे ये नियम

स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2023 के बाद होने वाले एडमिशन की स्थिति में दाखिला वापस लिया जाता है तो इस स्थिति में यूजीसी के अक्टूबर 2018 में जारी सम्बन्धित नियम लागू होंगे। इस स्थिति में कॉलेज द्वारा दाखिले के लिए निर्धारित आखिरी तारीख से 15 या अधिक दिन पहले एडमिशन वापस लेने पर कॉलेज को पूरी फीस वापस करनी होगी।

इसी प्रकार, यदि कोई छात्र या छात्रा दाखिले के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से 15 से कम दिन पहले एडमिशन वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई फीस में से 10 फीसदी की कटौती करने के बाद शेष 90 फीसदी फीस को कॉलेज वापस करेगा। वहीं, आखिरी तारीख से 15 दिन या कम दिन होने पर 80 फीसदी, 30 दिन या कम और 15 से अधिक दिन होने पर 50 फीसदी और लास्ट डेट के 30 दिन से अधिक समय के बाद 0 फीसदी शुल्क की वापसी यानी कोई वापसी नहीं होने का प्रावधान किया गया है।

यूजीसी के आधिकारिक अपडेट के अनुसार देश भर से स्टूडेंट्स और पैरेंट्स द्वारा आयोग के विभिन्न कॉलेजों के एडमिशन वापस लेने की स्थिति में फीस रिफंड न देने की शिकायते मिलती रही हैं। इसे लेकर आयोग की 27 जून 2023 को हुई 570वीं बैठक में शुल्क वापसी को लेकर नए दिशा-निर्देशों पर चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया।