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UP Police Exam Date: 23 अगस्त से होगी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा, नकल करने पर 1 करोड़ का जुर्माना

उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार कॉन्स्टेबल भर्ती 17 व 18 फरवरी की रद्द की गई लिखित परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान ( UP Police Constable Re-Exam 2024 Date) उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज 25 जुलाई को कर दिया। अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा 23 से 31 अगस्त के बीच 2-2 पालियों में आयोजित की जाएगी प्रत्येक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।

By Rishi Sonwal Edited By: Rishi Sonwal Updated: Thu, 25 Jul 2024 12:44 PM (IST)
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UP Police Constable Re-Exam 2024 Date: इस भर्ती के लिए 50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2023 के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के फिर से आयोजन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा आज यानी बृहस्पतिवार, 25 जुलाई को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को किया जाएगा।

UP Police Constable Re-Exam 2024 Date: हर पाली में 5 लाख अभ्यर्थी

उम्मीदवारों ने ध्यान देना चाहिए कि इस बार UPPRPB ने उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन कुल 5 दिन में किए जाने की घोषणा की है। परीक्षा इन घोषित तिथितों पर 2 पालियों में आयोजित की जानी है। प्रत्येक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।

बता दें कि इससे पहले UPPRPB ने यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन दो दिनों में 17 व 18 फरवरी को किया गया था, लेकिन पेपर लीक की सामने आई घटना के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द करते हुए 6 माह के भीतर फिर से आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए थे।

यह भी पढ़ें - UP Police Constable Exam 2024: इस बार पेपर लीक हुआ तो एक करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की मिलेगी सजा

UP Police Constable Exam 2024: नकल या पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना

UPPRPB ने इस बार यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के कड़े कदम उठाए जाने की घोषणा की है। बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक अनुचित साधनों के प्रयोग करने, नकल करने या कराने, प्रश्न-पत्र का प्रतिरूपण करने या प्रकट करने या प्रकट करने का षडयंत्र करने, आदि में दोषी पाए जाने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास या दोनों ही सजा हो सकती है।