UPPSC APS Exam 2023: अब 2 नवंबर तक करें उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव परीक्षा के लिए आवेदन, लास्ट डेट बढ़ी
UPPSC APS Exam 2023 Registration उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सचिवालय यूपीपीएससी और राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव (एपीएस) के 328 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख फिर से बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 2 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। अंतिम क्षणों में यूपीपीएससी की वेबसाइट पर हुई तकनीकी समस्या के चलते इस आयोग ने आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ाई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। UPPSC APS Registration 2023: उत्तर प्रदेश एपीएस परीक्षा 2023 की तैयारी में जुटे और वीरवार तक आवेदन करने से वंचित रह गए उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी सचिवालय, यूपीपीएससी और राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव (एपीएस) के कुल 328 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर जारी अपडेट के मुताबिक एपीएस परीक्षा 2023 के लिए उम्मीदवार अब 2 नवंबर तक पंजीकरण, शुल्क भुगतान और अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे।
इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि वीरवार, 26 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गई थी। हालांकि, अंतिम क्षणों में यूपीपीएससी की वेबसाइट पर उम्मीदवारों को हुई तकनीकी समस्या के चलते इस आयोग ने आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ाई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश एपीएस परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना यूपीपीएससी ने 19 सितंबर को जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके लिए अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। हालांकि, बाद में आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 अकटूबर कर दिया गया था।
UPPSC APS Exam 2023: आवेदन आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर
ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक उत्तर प्रदेश एपीएस परीक्षा 2023 के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं, वे आयोग की वेबसाइट पर पहले वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करने के बाद इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान 185 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। राज्य के एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 95 रुपये तथा दिव्यांग के लिए फीस 25 रुपये ही है।
UPPSC APS Exam 2023: आवेदन के लिए योग्यता
यूपी एपीएस परीक्षा के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और आयु 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी।