UPPSC Recruitment 2024: उत्तर प्रदेश में 2532 चिकित्साधिकारी भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, ऐसे करें अप्लाई
उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एलोपैथी) के अंतर्गत चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 2532 रिक्त पदों के लिए की जा रही इस भर्ती (UPPSC MO Recruitment 2024) के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी मंगलवार 16 अप्रैल 2024 को समाप्त हो जाएगी। आवेदन हेतु उम्मीदवारों को UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करें।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। यूपी मेडिकल ऑफिसर भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एलोपैथी) के अंतर्गत चिकित्साधिकारी ग्रेड - 2 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 2532 रिक्त पदों के लिए की जा रही इस भर्ती (UPPSC MO Recruitment 2024) के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी मंगलवार, 16 अप्रैल 2024 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई कर लें।
UPPSC MO Recruitment 2024: ऐसे करें अप्लाई
उत्तर प्रदेश एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर के 2.5 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले इस वेबसाइट पर वन-टाइम-रजिस्ट्रेशन करके OTR नंबर जेनरेट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार अपने OTR नंबर और पासवर्ड या OTP के माध्यम से लॉग-इन करके यूपी मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे।
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को UPPSC द्वारा इस भर्ती के लिए निर्धारित शुल्क 105 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि, SC/ST वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 65 रुपये और दिव्यांगों के लिए 25 रुपये ही है।
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UPPSC MO Recruitment 2024: कौन कर सकता है अप्लाई?
उत्तर प्रदेश एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में यूपी सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।