Move to Jagran APP

CISF में पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा 10 प्रतिशत आरक्षण, फिजिकल फिटनेस जांच में भी दी जाएगी छूट

सीआइएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। इससे एक सप्ताह पहले बीएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट की अधिसूचना भी जारी की है।

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Fri, 17 Mar 2023 06:19 AM (IST)
Hero Image
सीआइएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
नई दिल्ली, पीटीआइ। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। इससे एक सप्ताह पहले बीएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट की अधिसूचना भी जारी की है।

यह छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थी अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया है।

जान लें पहले और दूसरे बैचों के अग्रनीवरों के लिए क्या है अंतर 

पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल और बाद के बैचों के अग्निवीरों को तीन साल की छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता जांच में भी छूट दी जाएगी। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी।