1993 Train Bomb Blast: टुंडा को बरी करने के फैसले को SC में चुनौती देगी CBI, छह ट्रेनों में हुआ था ब्लास्ट
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अजमेर की टाडा अदालत द्वारा आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किये जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि वह फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। 1993 में हुए सिलसिलेवार धमाके में दो लोगों की मौत हुई थी।
पीटीआई, नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अजमेर की टाडा अदालत द्वारा आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किये जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
अब्दुल करीम टुंडा बरी
एजेंसी ने कहा कि मामले में अबतक 12 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिनमें इरफान और हमीर-उल-उद्दीन भी शामिल हैं, जिन्हें गुरुवार को टाडा अदालत के न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया।
यह भी पढ़ें: अब्दुल करीम उर्फ टुंडा बरी, 1993 सीरियल बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसलाCentral Bureau of Investigation to appeal against acquittal of Abdul Karim Tunda, the main accused in 1993 serial bomb blasts case
— ANI (@ANI) March 1, 2024
एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि वह फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे।
क्या है पूरा मामला?
साल 1993 में पांच-छह दिसंबर की मध्यरात्रि लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में राजधानी एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की छह ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। धमाकों में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि 22 अन्य घायल हुए थे।