Aadhaar Registration: आंगनबाड़ी योजनाओं के लिए नजदीकी केंद्र में आधार का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत लाभ लेने के लिए बच्चे का ही आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। नाबालिग संतान को इस योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए उसकी मां के आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। Aadhaar Registration: 'सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण-2' नीति के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी सेवा योजना सभी लाभार्थियों के लिए है बशर्ते लाभार्थी ने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में अपनी आधार पहचान का पंजीकरण करा रखा हो। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने दी।
महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत लाभ लेने के लिए बच्चे का ही आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। नाबालिग संतान को इस योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए उसकी मां के आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि किशोरियों के लिए लागू योजनाओं में भी बालिकाओं को आधार नंबर की आवश्यकता होगी।
पूर्वोत्तर के राज्यों में 14 से 18 साल की किशोरियों को दी जाएगी अहमियत
इस योजना में शामिल होने वाली 14 से 18 साल की किशोरियों की पहचान करने का जिम्मा संबंधित राज्यों का होगा। संशोधित पोषण-2 योजना के तहत असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में 14 से 18 साल की किशोरियों को अहमियत दी जाएगी।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में 5 साल तक के बच्चे का आधार पंजीयन जारी
वहीं, दूसरी ओर मध्यप्रदेश में 5 साल तक की आयु के सभी बच्चों के आधार पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्बारा आधार पंजीयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को रजिस्ट्रार बनाया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार संचालक महिला बाल विकास डाक्टर रामराव भोसले ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में 5 साल तक के बच्चों का आधार पंजीयन नि:शुल्क किया जा रहा है। सभी एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं को स्थाई आधार पंजीयन केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। एक अगस्त तक 84 हजार 91 बच्चों का आधार पंजीयन किया जा चुका है।
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