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दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म, आरोपी को शादी करने के लिए मिली जमानत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Bengaluru जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वह चार जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा उसे तीन जुलाई की शाम को हिरासत में वापस लौटना होगा । कोर्ट ने कहा है कि उसके निर्णय का उद्देश्य बच्चे के हितों की रक्षा करना और मां को सहायता प्रदान करना है।

By Agency Edited By: Sachin Pandey Published: Tue, 18 Jun 2024 10:30 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2024 10:30 PM (IST)
पीड़िता और आरोपी के परिवार भी विवाह को लेकर सहमत हैं। (File Photo)

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी को 15 दिन की जमानत दी है। दरअसल, घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष और 9 महीने थी, वहीं दुष्कर्म का आरोपी 23 साल का था। हाल ही में पीड़िता 18 वर्ष की हुई है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के परिवार भी विवाह को लेकर सहमत हैं। इसके अलावा डीएनए परीक्षणों से भी पुष्टि हुई है कि दुष्कर्म का आरोपी ही बच्चे का जैविक पिता है। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वह चार जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा उसे तीन जुलाई की शाम को हिरासत में वापस लौटना होगा।

लड़की की मां ने की थी शिकायत

कोर्ट ने कहा है कि उसके निर्णय का उद्देश्य बच्चे के हितों की रक्षा करना और मां को सहायता प्रदान करना है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने पिछले शनिवार को आरोपी की याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी, क्योंकि दोनों परिवार विवाह के लिए सहमत हैं।

बता दें कि मैसूर जिले के रहने वाले आरोपी को लड़की की मां के आरोपों के बाद फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। लड़की की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने उनकी बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया, जो उस समय 16 साल और 9 महीने की थी। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगे हैं।


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