Adani Issue: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- हम कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदानी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्यन्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम मीडिया के लिए कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Fri, 24 Feb 2023 12:30 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जब तक कि अदालत अपना आदेश नहीं सुनाती। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों से उत्पन्न अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट पर जनहित याचिकाओं के एक बैच पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका खारिज
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले का उल्लेख करने वाले अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "हम मीडिया के लिए कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।'' बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं।
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सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को लेने से इनकार
शीर्ष अदालत ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं में से एक के सुझाव और जनहित याचिकाओं के एक बैच में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था, 'हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।'
पैनल की स्थापना पर विचार करे केंद्र
शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को कहा था कि अदाणी समूह के स्टॉक रूट की पृष्ठभूमि में भारतीय निवेशकों के हितों को बाजार की अस्थिरता के खिलाफ संरक्षित करने की आवश्यकता है और केंद्र से नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में डोमेन विशेषज्ञों के एक पैनल की स्थापना पर विचार करने के लिए कहा।इस मुद्दे पर वकील एम एल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने अब तक शीर्ष अदालत में चार जनहित याचिकाएं दायर की हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा व्यापारिक समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अदाणी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार पर दबाव डाला है।
अदाणी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।ये भी पढ़ें:मौसम में बदलाव से गेहूं-धान की पैदावार प्रभावित, विशेषज्ञों के अनुसार जल्द बुवाई से हो सकता है फायदा
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