गैंगस्टर एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अजय राय, अदालत ने अंतरिम रोक लगाने की मांग पर जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में राय ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अजय राय की गैंगस्टर एक्ट व अन्य धाराओं के तहत चल रहे मुकदमे को रद करने की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राय की ओर से निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल अंतरिम रोक का आदेश जारी नहीं किया और इस मांग पर भी प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के गत 25 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केस रद करने से इनकार करते हुए अजय राय की याचिका खारिज कर दी थी।
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गैंगस्टर केस में तीन साल तक की हो सकती है सजा
मंगलवार को अजय राय की याचिका न्यायमूर्ति एएस ओका व राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगी थी। राय के वकील दिव्येश प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो चुका है। उसी के आधार पर यह याचिका दाखिल की गई है। कहा कि ये केस माइनर अफेंस का है, जिसमें लगी धाराओं में अधिकतम तीन वर्ष की सजा हो सकती है।
मामले में गैंगस्टर एक्ट गलत लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा बाद में जोड़ी गई है। पीठ ने दलीलें सुनने के बाद याचिका में प्रतिपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। वकील ने कहा कि कोर्ट निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी अंतरिम रोक लगा दे, क्योंकि निचली अदालत में मामला चार जुलाई को सुनवाई पर आ रहा है।
मामले में 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पीठ ने कहा कि वह अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी कर रहे हैं। निचली अदालत को चार जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने की जानकारी दी जा सकती है। अजय राय के खिलाफ यह मामला 2010 में चेतगंज वाराणसी में दर्ज हुआ था। इसमें राय पर आईपीसी की धारा 147,148,323, 504,506,120बी और यूपी गैंगस्टर एक्ट धारा 3(1) में चल रहा है।
अजय राय ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो जाने के आधार पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमा रद करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने राय की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो उसके खिलाफ 27 मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि गैंगस्टर एक्ट का मामला आपसी समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता।यह भी पढ़ें: 'राम मंदिर निर्माण में हुआ घोटाला', अजय राय ने BJP पर बोला तीखा हमला; पहली बारिश से पानी रिसाव की शिकायत