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मोहम्मद जुबैर ने FIR के खिलाफ अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की

अल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी के कई जिलों में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

By Achyut KumarEdited By: Published: Mon, 18 Jul 2022 11:49 AM (IST)Updated: Mon, 18 Jul 2022 11:49 AM (IST)
अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, पीटीआइ। अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।

— Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2022

सीजेआई ने जुबैर के वकील की दलीलों पर दिया ध्यान

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता, एक तथ्य जांचकर्ता और पत्रकार, कई प्राथमिकी का सामना कर रहा है और उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा, 'जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करें। आप उस पीठ के समक्ष उल्लेख कर सकते हैं।'

यूपी सरकार के फैसले को चुनौती

  • जुबैर की ताजा याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छह मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन को भी चुनौती दी गई है।
  • याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह प्राथमिकी जिन्हें जांच के लिए SIT को हस्तांतरित किया गया है, प्राथमिकी का विषय है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा कर रही है।

जुबैर के खिलाफ इन जिलों में एफआईआर दर्ज

जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, न्यूज एंकरों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदू देवताओं का अपमान करने और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।


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