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Arvind Kejriwal:'मुझे खुशी है मीलॉर्ड ने इस ओर इशारा किया' सिंघवी के दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है। CBI के वकील ASG SV राजू ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलील दी है।

By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Thu, 05 Sep 2024 12:42 PM (IST)
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Arvind Kejriwal Bail Plea in SC: अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हो रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। सरकार और सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अपनी-अपनी दलील कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं।  

मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा, उनके भागने का खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं।

दोनों पक्ष के वकीलों ने क्या दी दलील 

अभिषेक सिंघवी की दलील पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,"हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं की जमानत पर सुनवाई कितनी लंबी होनी चाहिए? क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है?" 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की इस बात पर  CBI के वकील ASG SV राजू ने कहा- मुझे भी कम से कम उतना समय चाहिए जितना इनको मिलेगा

इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,"मुझे खुशी है Mylord ने इस ओर इशारा किया। मैं अपनी दलील 12:00 बजे तक खत्म कर लूंगा ताकि लंच तक सुनवाई पूरी हो सके।"

सीएम को जान-बूझकर किया गया गिरफ्तार: सिंघवी

अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान-बूझकर गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कहा कि अदालत जमानत की शर्त तय करना चाहे तो कर सकती है। केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे। न ही तो वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व मामला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दो बार राहत मिल चुकी है। उसके बाद सीबीआई ने दो साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सिंघवी ने कहा कि तीन अदालती आदेश मेरे पक्ष में हैं। फिर भी जान बूझकर गिरफ्तार किया गया है, ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके।

कोर्ट से सिंघवी ने पूछे तीन सवाल 

सिंघवी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को तीन प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है - क्या केजरीवाल के भागने का खतरा है? क्या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? क्या वह गवाहों को प्रभावित करेंगे? 

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित बताने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।

अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं भागेंगे: अनिल सिंघवी 

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी का एकमात्र आधार यह था कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे। सिंघवी ने कहा कि इस मुद्दे को पिछले फैसलों में संबोधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी अभियुक्त से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह खुद को दोषी ठहराएगा। सिंधवी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनके भागने का खतरा नहीं है। न ही गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और न ही दस्तावेज से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल को दो बार बेल मिली है। एक बार सुप्रीम कोर्ट से और दूसरी बार ट्रायल कोर्ट से। सिंघवी ने कहा कि धारा 45 (पीएमएलए) की उच्च सीमा के तहत भी उन्हें जमानत मिल चुकी है। इस पर सीबीआई के वकील ने पूछा कि क्या सिंघवी जमानत या गिरफ्तारी पर बहस कर रहे हैं और वे दोनों को मिला नहीं सकते। इस पर सिंघवी ने कहा कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। यहां तक कि विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

सीबीआई ने दो अलग-अलग याचिकाएं की है दायर 

बताते चलें कि केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।

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