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CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को SC ने बताया सही, फिर क्यों दे दी जमानत; पढ़ें जजों ने क्या कहा?

Arvind Kejriwal Bail शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 156 दिनों के बाद आखिरकार जेल से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत का आदेश देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि सीएम केजरीवाल की रिहाई अवैध नहीं है।

By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Fri, 13 Sep 2024 11:31 AM (IST)
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Arvind Kejriwal Bail: सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में जमानत मिल गई है।(फोटो सोर्स: जागरण)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CM Kejriwal Grants Bail। शराब घोटाले मामले में  सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिल गई है। दो जजों की बेंच ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान दोनों जजों ने अलग-अलग राय रखी है। जस्टिस सूर्यकांत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया है। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत की बात पर  उज्जल भुइयां  सहमत नहीं थे।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। स्वतंत्रता न्यायिक प्रक्रिया का विभिन्न अंग है। किसी इंसान को जेल में लंबे समय तक कैद रखना अन्यायपूर्ण है। यह किसी को स्वतंत्रता से वंचित करना है।  

किन शर्तों पर सीएम केजरीवाल को मिली जमानत?

 सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। कोर्ट के मुताबिक, वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। वहीं, वो गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। तीसरा शर्त यह है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया है। वो न तो सीएम दफ्तर जा सकते हैं और न ही न किसी फाइल पर साइन कर सकेंगे। 

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