Assam Secretariat: असम के सचिवालय कर्मचारियों को करना होगा खास ड्रेस कोड का पालन; जींस, टीशर्ट पर लगा बैन
असम सरकार ने राजधानी दिसपुर में सचिवालय परिसर में काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया है। कार्यालय के आदेश के अनुसार नए ड्रेस कोड के तहत सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को जींस टी-शर्ट और लेगिंग्स पहनने पर रोक लगा दी है।
By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Mon, 07 Nov 2022 10:06 PM (IST)
गुवाहाटी, आइएएनएस। असम सरकार ने राजधानी दिसपुर में सचिवालय परिसर में काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया है। कार्यालय के आदेश के अनुसार, नए ड्रेस कोड के तहत सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को जींस, टी-शर्ट और लेगिंग्स पहनने पर रोक लगा दी है। इस नए आदेश के तहत कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से औपचारिक ड्रेस कोड अपनानी होगी।
आदेश में असमिया परंपराओं का ध्यान
नए आदेश के अनुसार, पुरुष कर्मचारियों को शर्ट और ट्राउजर पहनना होगा। वहीं, महिला कर्मिचारियों को साड़ी, सलवार सूट और मेखला चादोर पहनने की इजाजत होगी। बता दें कि मेखला चादोर असम में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली खास किस्म की पोशाक है। इस आदेश के तहत असमिया परंपराओं का भी ध्यान रखा गया है। प्रत्येक बुधवार को कर्मचारियों को असम की पारंपरिक पोशाक पहनने की छूट होगी।
नियम पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ लिखा गया है कि टी-शर्ट, जीन्स और लेगिंग्स पहनने पर कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को एक यूनिफार्म भी दी जाएगी। विधानसभा सत्र कवर करने वाले पत्रकारों को भी सरकार द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। यह आदेश विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी के निर्देश पर 4 नवंबर को पारित किया गया था और यह दैनिक वेतन और निश्चित वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।कर्मचारियों लगानी होगी बायोमेट्रिक उपस्थिति
विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी के आदेश में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश दिए गए है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को सुबह 9.30 बजे कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इसके साथ ही शाम को कार्यालय छोड़ने के समय अनिवार्य रूप से लाग आउट करने का भी कहा गया है। इसके अलावा आदेश में कर्मचारियों का साफ कहा गया है कि अगर निर्धारित शिफ्ट पूरी नहीं हुई, तो वेतन में भी कटौती की जाएगी।
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