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CEC-EC Bill: इस अहम बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, EC की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को मिली मान्यता

CEC-EC Bill राष्ट्रपति ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों को पारित किया गया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया। यह 1867 के अधिनियम का स्थान लेगा।

By Jagran News Edited By: Paras PandeyUpdated: Sat, 30 Dec 2023 07:02 AM (IST)
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ईसी की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी
नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक 2023 में सीईसी या ईसी की नियुक्ति के लिहाज से चयन समिति पर विचार करने की प्रक्रिया के लिए सर्च कमेटी बनाने का प्रविधान है, जिसकी अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे। 

राष्ट्रपति ने प्रकाशन उद्योग को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश-युग के कानून को बदलने और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक को भी मंजूरी दे दी। यह 1867 के अधिनियम का स्थान लेगा।

राष्ट्रपति ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों को पारित किया गया था। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया।