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बैंकों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने का दिया निर्देश, 40 लाख रु. से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

Gujarat Assembly polls चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव उम्मीदवार प्रचार के दौरान 40 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए एक अलग खाता खोलना होगा। बैंकों को 10 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन पर नजर रखने का निर्देश दिया है।

By Babli KumariEdited By: Updated: Sun, 06 Nov 2022 02:33 PM (IST)
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बैंकों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने का दिया निर्देश
अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग (ईसी) ने राज्य के सभी बैंकों को खातों में 10 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन पर नजर रखने का निर्देश दिया है। 

उन्होंने कहा कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनावी उम्मीदवारों द्वारा खोले गए खातों में एक लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की सूचना दें।

प्रचार के दौरान 40 लाख रुपये से अधिक का खर्च नहीं कर सकते

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनाव उम्मीदवार प्रचार के दौरान 40 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए एक अलग खाता खोलना होगा। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 10,000 रुपये से अधिक के सभी लेनदेन चेक, आरटीजीएस (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) या ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने चाहिए।

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गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के लेखा अधिकारी सहदेवसिंह सोलंकी ने कहा कि इन निर्देशों से अवगत कराने के लिए, गुजरात के सभी 33 जिलों में व्यय निगरानी प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारियों ने पिछले दो दिनों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

जिला नोडल अधिकारियों को लिखा गया पत्र

सोलंकी ने आगे कहा 'भारतीय रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने बैंकों को निर्देश देने के लिए कुछ दिन पहले सभी जिला नोडल अधिकारियों को एक सामान्य पत्र लिखा है। यह प्रत्येक चुनाव में किया जाने वाला एक मानक अभ्यास है।'

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