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CAA: बंगाल, हरियाणा व उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देने की शुरुआत, गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दी जानकारी

नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 की अधिसूचना (11 मार्च 2024) जारी होने के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई नागरिकता के प्रमाण पत्रों का पहला सेट 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली में आवेदकों को सौंपा था। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Wed, 29 May 2024 11:45 PM (IST)
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गृह मंत्रालय ने बयान कर दी सीएए नागरिकता देने की बात (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देना शुरू कर दिया। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई।

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना (11 मार्च, 2024) जारी होने के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई नागरिकता के प्रमाण पत्रों का पहला सेट 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली में आवेदकों को सौंपा था।

दिसंबर, 2019 में लागू किया गया था सीएए 

बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार और 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर, 2019 में सीएए लागू किया गया था।

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