CAA: बंगाल, हरियाणा व उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देने की शुरुआत, गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दी जानकारी
नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 की अधिसूचना (11 मार्च 2024) जारी होने के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई नागरिकता के प्रमाण पत्रों का पहला सेट 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली में आवेदकों को सौंपा था। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देना शुरू कर दिया। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई।
नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना (11 मार्च, 2024) जारी होने के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई नागरिकता के प्रमाण पत्रों का पहला सेट 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली में आवेदकों को सौंपा था।