Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

बेंगलुरुः हिंदू कार्यकर्ता गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार, गाय को ले जा रहे शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप

Bengaluru Hindu activist Arrested कर्नाटक पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत हिंदू कार्यकर्ता पुनीत उर्फ पुनीथ केरहल्ली को गिरफ्तार किया है। पुनीत पर आरोप है कि उसने कुछ दिन पहले गाय को ले जा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। आरोपी पर वर्ष 2013 से 2023 के बीच 10 मामले पहले से दर्ज हैं। (फाइल फोटो)

By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Sat, 12 Aug 2023 11:43 AM (IST)
Hero Image
Hindu activist Arrested गुंडा एक्ट के तहत हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी।

बेंगलुरु, आईएएनएस। Hindu activist Arrested कर्नाटक पुलिस ने हिंदू कार्यकर्ता पुनीत उर्फ पुनीथ केरहल्ली के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। हाल ही में गाय को ले जाने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में गौरक्षक पुनीथ को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस जांच से पता चला कि पीड़ित कानूनी रूप से गायों को लेकर जा रहा था। बाद में उन्हें मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया। 

10 मामले पहले से लंबित

पुलिस ने बताया कि आरोपी 2013 से 2023 के बीच 10 मामलों में शामिल पाया गया था। आरोपी बार-बार समाज में शांति भंग करने की कोशिश, असामाजिक गतिविधियों में शामिल था जिसके बाद उस पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। स्पेशल विंग सीसीबी पुलिस ने शुक्रवार को उसे हिरासत में ले लिया।

आरोपी के खिलाफ डीजे हल्ली, बेगुरू, कग्गलिपुरा, हलासुरुगेट, चामराजपेट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मालवल्ली और सथानुर पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हैं।

काफी सख्त है गुंडा एक्ट 

गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों को एक साल तक जमानत नहीं मिलती है। पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को न्यायाधीश के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसे पुलिस हिरासत में लेने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है।

पुलिस ने कहा कि हासन के मूल निवासी पुनीत राष्ट्र रक्षा पद के नाम पर जबरन वसूली के उद्देश्य से बार-बार आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।