Move to Jagran APP

FCRA के नाम पर धोखाधड़ी के ईमेल और दस्तावेजों से सावधान रहें, गृह मंत्रालय ने जारी की सलाह

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रभाग ने अपने अधिकारियों के नाम पर प्रसारित किए जा रहे धोखाधड़ी वाले ईमेल और दस्तावेजों के खिलाफ एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। इस परामर्श में लोगों को ऐसे फर्जी ईमेल/पत्रों का जवाब नहीं देने की चेतावनी दी गई है जिनमें व्यक्तिगत जानकारी या भुगतान का अनुरोध किया जा रहा है।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Wed, 28 Aug 2024 04:07 PM (IST)
Hero Image
गृह मंत्रालय ने धोखाधड़ी वाले ईमेल और दस्तावेजों के खिलाफ जारी की एडवाइजरी (फाइल फोटो)
एएनआई, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के तहत विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रभाग ने अपने अधिकारियों के नाम पर प्रसारित किए जा रहे धोखाधड़ी वाले ईमेल और दस्तावेजों के खिलाफ एक सार्वजनिक सलाह जारी की है।

यह परामर्श कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद जारी किया गया है, जिनमें जालसाजों ने गृह मंत्रालय के अधिकारी बनकर एफसीआरए सेवाएं प्राप्त करने के लिए एसोसिएशनों या गैर सरकारी संगठनों से धन की मांग की थी।

'व्यक्तिगत जानकारी या भुगतान के अनुरोध का न दे जवाब'

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक्सेस की गई एडवाइजरी की कॉपी में लिखा है कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें फर्जी लोगो, फर्जी आधिकारिक ईमेल पते, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के नाम का उपयोग करके फर्जी दस्तावेज वाले धोखाधड़ी वाले ईमेल/संचार प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें व्यक्तियों/संघों/एनजीओ को एफसीआरए सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि व्यक्तिगत जानकारी या भुगतान का अनुरोध करने वाले ऐसे फर्जी ईमेल/पत्रों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए।

यहां से लें सहायता 

इसमें आगे लिखा है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) के तहत कोई भी सेवा जैसे पंजीकरण, नवीनीकरण, पूर्व अनुमति, विवरण में परिवर्तन, संशोधन आदि का लाभ केवल ऑनलाइन एफसीआरए पोर्टल "https://fcraonline.nic.inl" के माध्यम से आवेदन करके उठाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन के लिए या किसी एफसीआरए सेवा का लाभ उठाने के लिए भुगतान भी ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से केवल ऑनलाइन एफसीआरए पोर्टल पर ही किया जाना है।

एफसीआरए से संबंधित समस्याओं/मुद्दों/प्रश्नों (यदि कोई हो) के संबंध में, आप वेबसाइट https://helpdesk.fcraonline.gov.in पर जाकर या support-fcra@gov.in पर ईमेल भेजकर या फोन नंबर 011-23077504/23077505 के माध्यम से एफसीआरए सहायता टीम/हेल्प डेस्क टीम की सहायता ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें- 'अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं', Kolkata Doctor Murder Case पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बयां किया दर्द