Bhima-Koregaon case: सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद केस में वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले से जुड़े एल्गार परिषद केस में शुक्रवार को दो आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत पर रिहाई के आदेश दिये। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चूंकि आरोप गंभीर हैं लेकिन दोनों आरोपी 5 साल से हिरासत में हैं।
By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Fri, 28 Jul 2023 02:29 PM (IST)
नई दिल्ली,पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले से जुड़े एल्गार परिषद केस में शुक्रवार को दो आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि, चूंकि आरोप गंभीर हैं, लेकिन दोनों आरोपी 5 साल से हिरासत में हैं। जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी। इस दौरान इनका पासपोर्ट जब्त रहेगा। दोनों आरोपी NIA के संपर्क में बने रहेंगे।
Supreme Court grants bail to Bhima Koregaon case accused Vernon Gonsalves and Arun Ferreira, lodged in jail since August 2018; says "it grants bail to Gonsalves and Ferreira while considering that almost 5 years lapsed since they were taken into custody. There is a case for bail" pic.twitter.com/uxStN80bX4
— ANI (@ANI) July 28, 2023
शर्तों के आधार पर मिली जमानत
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि गोंसाल्विस और फरेरा जमानत के दौरान महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा सकते हैं, वे अपने पासपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे।बेंच ने दोनों आरोपियों को एक-एक मोबाइल का उपयोग करने और मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अपना पता बताने का भी निर्देश दिया। दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।