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IPL के पूर्व कम‍िश्‍नर लल‍ित मोदी को SC से बड़ी राहत, बि‍ना शर्त माफी मांगने पर अवमानना की कार्यवाही बंद

ललित मोदी ने पिछले मंगलवार को बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले ट्वीट के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया था।

By AgencyEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Mon, 24 Apr 2023 01:23 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने लल‍ित मोदी के खि‍लाफ अवमानना की कार्रवाई को बंद कर द‍िया।
नई द‍िल्‍ली, पीटीआइ। आईपीएल के पूर्व कम‍िश्‍नर ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से राहत म‍िली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लल‍ित मोदी के खि‍लाफ अवमानना की कार्रवाई को बंद कर द‍िया। बिना शर्त माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को बंद कर क‍िया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ललित मोदी न्यायपालिका की छवि को खराब करने वाली ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे। ललित मोदी ने पिछले मंगलवार को बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले ट्वीट के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया था।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने ललित मोदी द्वारा दायर एक हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी भी तरह से "अदालत या भारतीय न्यायपालिका की ''महिमा या गरिमा" के साथ असंगत हो।

हलफनामे में ललित मोदी ने कहा, "हम बिना शर्त माफी स्वीकार करते हैं। हम प्रतिवादी (मोदी) को याद दिलाते हैं कि भविष्य में उनकी ओर से ऐसा कोई भी प्रयास, जो भारतीय न्यायपालिका और अदालतों की छवि को धूमिल करने जैसा होगा, को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।" पीठ ने कहा, "हम खुले दिल से बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अदालत हमेशा माफी में विश्वास करती है, खासकर तब जब माफी बिना शर्त और दिल की गहराई से दी जाती है... माफी स्वीकार करते हुए हम वर्तमान कार्यवाही को बंद कर देते हैं।"