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Telangana News: भाजपा से निलंबित विधायक राजा सिंह को बड़ी राहत, तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Telangana News पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा से निलंबित विधायक को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को विधायक टी राजा सिंह को सशर्त जमानत दे दी है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Thu, 10 Nov 2022 12:17 AM (IST)
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विधायक राजा सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत (फोटो एएनआइ)

हैदराबाद, एजेंसी। भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी किए जाने पर गिरफ्तार किए गए विधायक टी राजा सिंह की रिहाई का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने दिया विधायक को निर्देश

न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी और न्यायमूर्ति जे. श्रीदेवी की पीठ ने विधायक को आदेश दिया है कि वह रिहाई के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण न दें या किसी भी सोशल मीडिया मंच पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करें। साथ ही किसी भी उत्सव रैली या बैठक में भाग न लें।

वकील करुणा सागर बोले- शर्तों के साथ मिली जमानत

राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है। उच्च न्यायालय ने पीडी अधिनियम को रद्द कर दिया है और कहा है कि टी राजा सिंह रैलियां नहीं कर सकते हैं और मीडिया को संबोधित भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही वह भविष्य में सोशल मीडिया पर कोई अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट नहीं कर सकते हैं।

विधायक ने पूरे मामले पर दी थी सफाई

बता दें कि निलंबित भाजपा नेता राजा सिंह के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 18 सांप्रदायिक अपराधों के मामले शामिल थे। हालांकि, भाजपा से कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के बाद विधायक राजा सिंह ने कहा था कि मैंने जानबूझकर किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं किया है। टीआरएस सरकार ने मेरे खिलाफ जानबूझकर झूठा मामला दर्ज किया और मेरे खिलाफ पीडी अधिनियम लागू करके हिरासत में लिया गया था।

25 अगस्त को भेजा गया था जेल

बता दें कि भाजपा से निलंबित विधायक पर पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और 25 अगस्त को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था।

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