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    बिहार की मतदाता सूची में जुड़ेंगे करीब चार लाख नए मतदाता, चुनाव आयोग का बड़ा दावा; 1 सितंबर तक है मौका

    बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद चुनाव आयोग सवालों में है। आयोग ने संकेत दिया है कि अंतिम मतदाता सूची में करीब चार लाख नए मतदाताओं के नाम जुड़ सकते हैं क्योंकि 3.79 लाख मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। इनमें ज्यादातर आवेदक 18 वर्ष के हो रहे हैं या पहली बार मतदाता बन रहे हैं।

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh Updated: Mon, 25 Aug 2025 10:05 PM (IST)
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    बिहार की मतदाता सूची में जुड़ेंगे करीब चार लाख नए मतदाता (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद से सवालों से घिरे चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची में करीब चार लाख नए मतदाताओं के नाम जुड़ने के संकेत दिए है।

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    आयोग ने यह संकेत तब दिया है, जब राज्य के अब तक 3.79 लाख मतदाताओं ने अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किया है। इनमें से अधिकांश ऐसे आवेदक है, जो अक्टूबर तक 18 वर्ष का उम्र पूरी कर रहे है या फिर राज्य के पहली बार मतदाता बन रहे है।

    कब तक कर सकते हैं आवेदन

    आयोग के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट में छूट गया है या कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम पहली बार जुड़वाना चाहता है, तो वह एक सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकता है।

    आवेदन पत्रों की जांच के बाद इन सभी के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के अंतिम दिनों में और भी आवेदन आ सकते है। इसकी अंतिम तारीख एक सितंबर है।

    आयोग का दावा

    इस बीच ड्राफ्ट सूची को लेकर व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराई 1.40 लाख आपत्तियों के निराकरण को लेकर तेजी से काम शुरू हो गया है। आयोग ने अब तब वह 14 से अधिक आपत्तियां का निराकरण का दावा किया है।

    इसके साथ ही आयोग ने 25 अगस्त को शाम छह बजे तक 99.11 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज मिलने का भी दावा किया है। साथ ही कहा है कि बाकी लोगों के भी दस्तावेजों को जल्द से जल्द जुटाने के लिए बीएलओ व बीएलए की मदद ली जा रही है।

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