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ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक बदल सकेगा बोर्डिग स्टेशन, रेलवे का बड़ा बदलाव 1 मई से होगा लागू

नई व्यवस्था के तहत रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सहूलियत के लिए टिकट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। खास बात यह है कि यात्री एक नहीं दो बार बोर्डिग बदल सकते हैं।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Updated: Tue, 19 Mar 2019 07:48 PM (IST)
ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक बदल सकेगा बोर्डिग स्टेशन, रेलवे का बड़ा बदलाव 1 मई से होगा लागू
प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। अब बोर्डिग प्वाइंट (स्टेशन) बदलने को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यात्री ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले यानी चार्ट बनने तक मनमाफिक बोर्डिग स्टेशन बदल सकते हैं। एक मई से भारतीय रेलवे स्तर पर एक साथ यह सुविधा लागू हो जाएगी। अभी तक ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिग बदलने की व्यवस्था है।

नई व्यवस्था के तहत रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सहूलियत के लिए टिकट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। खास बात यह है कि यात्री एक नहीं दो बार बोर्डिग बदल सकते हैं। नियमों में बदलाव से यात्रियों को राहत मिलेगी। बोर्डिग बदलने पर यात्री को अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर बदला है तो रिफंड नहीं मिलेगा। यथा, अगर किसी यात्री ने गोरखपुर से दिल्ली तक का टिकट आरक्षित कराया है और बाद में उसने बोर्डिग लखनऊ करा लिया तो गोरखपुर से लखनऊ के बीच का किराया भी वापस नहीं होगा।

हां, अगर यात्री चाहे तो बोर्डिग बदलने के बाद भी लखनऊ के बजाय गोरखपुर से यात्रा कर सकता है, लेकिन बर्थ खाली होने पर ही यात्री को यह सुविधा मिल सकेगी। अन्यथा की स्थिति में उसे यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। दरअसल, बोर्डिग बदलते ही खाली बर्थ दूसरे यात्री को आवंटित हो सकती है। इस नई व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल कार्यालयों को निर्देशित कर दिया है।

घर बैठे बदल सकते हैं स्टेशन
यात्री घर बैठे भी यात्रा स्टेशन बदल सकते हैं। रेलवे काउंटर और आइआरसीटीसी के वेबसाइट के अलावा रेलवे इंक्वायरी नंबर '139' पर भी बोर्डिग बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) ने टिकट सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।