Move to Jagran APP

ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति को राहत, बॉम्बे HC ने कहा- 'गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं'

Mumbai News बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank लोन धोखाधड़ी मामले में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Mon, 09 Jan 2023 11:36 AM (IST)
Hero Image
Bombay High former ICICI CEO Chanda Kochhar and Deepak Kochhar
मुंबई, एएनआई। ICICI Bank-Videocon Loan Fraud Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से चंदा कोचर और दीपक कोचर को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सोमवार को राहत देते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें वीडियोकॉन ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था और पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे। कोर्ट ने कहा, "गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।"

CBI ने किया विरोध

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने रिहा करने का विरोध किया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है।

जांच में नहीं कर रहे थे सहयोग

सीबीआई ने 23 दिसंबर को दोनों को 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई का आरोप था कि वो जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जिसके बाद पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था।

ये भी पढ़ें:

Weather Fog Update: घने कोहरे के चलते Delhi-UP समेत कई राज्यों में दृश्यता जीरो, हाइवे पर लाइट जलाकर चले वाहन

अमेरिका में भारतीय मूल की मोनिका सिंह ने रचा इतिहास, पहली महिला सिख जज बनीं, न्यायाधीश बोले- ये गौरव का क्षण