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Arvind Kejriwal: सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में समन रद्द किया

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। गोवा आप ने कहा हाई कोर्ट ने 2017 के गोवा चुनाव के दौरान दायर एक शिकायत पर सीएम को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Tue, 06 Feb 2024 05:08 PM (IST)
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सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। (फाइल फोटो)
पीटीआई, पणजी। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दायर एक शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने तलब किया था

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JFMC) मापुसा ने केजरीवाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (E) के तहत तलब किया था।

हाई कोर्ट में अपील करने के लिए समय मांगा

आम आदमी पार्टी गोवा चीफ अमित पालेकर पेशे के वकील हैं। उन्होंने कहा, "पिछले साल नवंबर में केजरीवाल को समन जारी किया गया था, जिसके बाद वह जेएमएफसी के सामने पेश हुए थे। उस वक्त समय मांगा गया था क्योंकि हम हाई कोर्ट में अपील करना चाहते थे।

12 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने होगी सुनवाई

अमित पालेकर ने कहा कि इस केस की सुनवाई 12 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने होगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने साल 2017 में पहली बार गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। वहीं, 2022 के चुनाव में पार्टी दो सीटें जातने में कामयाब रही।

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