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मणिपुर में ब्रॉडबैंड से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाया गया, मोबाइल इंटरनेट पर जारी रहेगी रोक

मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट बहाल कर दिया है। राज्य सरकार ने 25 जुलाई (मंगलवार) को जातीय हिंसा के कारण ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लगभग तीन महीने बाद सशर्त यह निलंबन हटाया है। सरकार ने एक आदेश में कहा कि केवल वे लोग जिनके पास स्‍टेटिक आईपी कनेक्शन है वे ही सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं।

By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Tue, 25 Jul 2023 05:44 PM (IST)
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मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट बहाल कर दिया है।

नई दिल्‍ली, पीटीआई। मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट बहाल कर दिया है। राज्य सरकार ने 25 जुलाई (मंगलवार) को जातीय हिंसा के कारण ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लगभग तीन महीने बाद सशर्त यह निलंबन हटाया है।

क्या कहा राज्य सरकार ने आदेश में?

मणिपुर सरकार ने एक आदेश में कहा कि केवल वे लोग, जिनके पास स्‍टेटिक आईपी कनेक्शन है, वे ही सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, फिलहाल राज्‍य में मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। इसमें कहा गया है, "संबंधित ग्राहक द्वारा किसी भी कीमत पर कनेक्शन का उपयोग करने वाले किसी भी राउटर और सिस्टम से वाईफाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

आदेश में कहा गया है कि सरकार ने लोगों की पीड़ा पर विचार किया है क्योंकि इंटरनेट प्रतिबंध से कार्यालय, संस्थान और घर से काम करने वाले लोगों के अलावा मोबाइल रिचार्ज, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल का भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुईं। इसमें आगे कहा गया है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर निलंबन कई नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन उदारीकृत तरीके से हटा दिया गया है।

मणिपुर हिंसा के कारण इंटरनेट किया गया था बंद

आपको बता दें कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय झड़पों के बाद करीब दो महीने से ज्‍यादा वक्‍त से राज्‍य में इंटरनेट बंद था। मणिपुर हिंसा के कारण 3 मई के बाद से अब तक 160 से ज्‍यादा लोग मारे जा चुके हैं।