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Budget 2024: शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर अब देना होगा अधिक टैक्स, खुदरा निवेशक हो सकते है हतोत्साहित

Budget 2024 अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश कर पैसा कमाने की चाहत रखते हैं तो अब कैपिटल गेन पर अधिक टैक्स देना होगा। मौजूदा समय में 16 करोड़ से अधिक डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। जानकारों का मानना है कि टैक्स बढ़ाने से खुदरा निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं। उधर सरकार का कहना है कि कैपिटल गेन की टैक्स का सरलीकरण किया है।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Tue, 23 Jul 2024 11:31 PM (IST)
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Budget 2024: केंद्र सरकार ने कैपिटल गेन पर बढ़ाया टैक्स।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से होने वाली कमाई पर अब पहले की तुलना में अधिक टैक्स देना होगा। बजट में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बिक्री से शॉर्ट टर्म (एक साल के भीतर) में होने वाले कैपिटल गेन पर अब 15 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा जबकि लॉन्ग टर्म (एक साल से अधिक) में बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर 10 प्रतिशत की जगह 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा।इससे शेयर बाजार के खुदरा निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं।

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16 करोड़ डीमेट खाते खुले

शेयर बाजार से कमाई की उम्मीद में ही कम आय वाले भी बाजार में निवेश के लिए उत्साहित हुए थे और अब तक 16 करोड़ से अधिक डीमैट खाता खुल चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हमने कैपिटल गेन की टैक्स दर का सरलीकरण किया है क्योंकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बिक्री या प्रॉपर्टी की बिक्री पर जो 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगता था उसे हमने 12.5 प्रतिशत कर दिया है।

1.25 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं

बजट में सूचीबद्ध कंपनियों के म्युचुअल फंड से होने वाले सालाना 1.25 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन को टैक्स से मुक्त कर दिया है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। गैर सूचीबद्ध या अन्य संपदा को दो साल के बाद बेचने पर उसे लांग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। लांग टर्म में रियल एस्टेट की बिक्री पर अभी 20 प्रतिशत टैक्स लगता है, लेकिन इनडेक्शेसन के प्रविधान के तहत महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए टैक्स तय किया जाता है जिससे टैक्स कम हो जाता है।

प्रभावित होगी रियल एस्टेट खरीदारी

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट खरीदारी प्रभावित हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि टैक्स दर को 20 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत करने से बेचने वालों को चार प्रतिशत तक की महंगाई दर को बिक्री राशि में घटाने पर भी उन्हें फायदा ही होगा।

फ्यूचर एंड ऑप्शन पर बढ़ा एसटीटी

सूचीबद्ध कंपनियों के शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर बढ़ाने पर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि शेयर बाजार से कमाई पर जो टैक्स वसूला गया उनमें 88 प्रतिशत टैक्स देने वालों की सालाना कमाई 15 लाख से अधिक थी। बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शन पर लगने वाले सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को बढ़ा दिया है। फ्यूचर पर 0.0125 प्रतिशत एसटीटी लगता था जिसे बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं ऑप्शन पर 0.0625 प्रतिशत एसटीटी लगता था जिसे बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है।

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