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कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल, CM पर मुकदमे की मंजूरी में कैबिनेट की राय की जरूरत नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री पर मुकदमे की मंजूरी के लिए कैबिनेट की राय की जरूरत नहीं है। जब मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप हो तो राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।मेहता कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए

By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Sat, 31 Aug 2024 11:45 PM (IST)
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CM पर मुकदमे की मंजूरी में कैबिनेट राय जरूरी नहीं (फाइल फोटो)

पीटीआई, बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री पर मुकदमे की मंजूरी के लिए कैबिनेट की राय की जरूरत नहीं है। जब मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप हो तो राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

मेहता कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए और मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के विरुद्ध मुकदमा चलाने के उनके निर्णय का बचाव किया और कहा कि इस मामले में प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है।

सिद्दरमैया ने दी राज्यपाल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती

सिद्दरमैया ने राज्यपाल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और मुकदमा चलाने की अनुमति को रद करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पर अपनी पत्नी पार्वती को नियमों का उल्लंघन कर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण का भूखंड आवंटित करने का आरोप है। इसी मामले में राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई की।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय कानून और पूरी प्रक्रिया के तहत है। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल के फैसले को रद करने की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। राज्यपाल ने गत 16 अगस्त को तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

राज्यपाल के विरुद्ध निकाला राजभवन चलो मार्च

राज्यपाल के विरुद्ध कांग्रेस ने निकाला मार्चकर्नाटक कांग्रेस ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के विरुद्ध शनिवार को राजभवन चलो मार्च निकाला। यह विरोध प्रदर्शन राज्यपाल की ओर से मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने को लेकर किया गया।

उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि राजभवन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले सिद्दरमैया, कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक और सांसद विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्यपाल कार्यालय का दुरुपयोग किया जा रहा है।