CBI Summon Rubaiya Sayeed: यासीन मलिक से जुड़े मामले में रुबैया सईद को सीबीआई कोर्ट का समन
CBI Summon Rubaiya Sayeed सीबीआई कोर्ट ने समन भेज कर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। उन्हें यासीन मलिक से जुड़े एक मामले में 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है।
By Amit SinghEdited By: Updated: Fri, 27 May 2022 09:54 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआई: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद को सीबीआई कोर्ट ने समन भेजा है। उन्हें 1989 में उनके अपहरण से जुड़े एक मामले में 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। यह पहली बार है जब रुबैया सईद को मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। रुबैया सईद अपहरण के मामले में यासीन मलिक आरोपी है। यासीन मलिक को हाल ही में आतंकी फंडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
रुबैया सईद मौजूदा वक्त में तमिलनाडु में रहती हैं, वो सीबीआई द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध हैं। सीबीआई ने वर्ष 1990 की शुरुआत में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।
CBI court summons Rubaiya Sayeed, former JK CM Mufti Sayeed's daughter, to appear on July 15 in case involving Yasin Malik: officials
— Press Trust of India (@PTI_News) May 27, 2022
रुबिया सईद भारत के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी हैं। रुबिया सईद को जेकेएलएफ के आतंकियों ने आठ दिसंबर 1989 को अगवा किया था।
रूबिया अपहरण मामले में यासीन मलिक समेत 10 पर आरोप : आठ दिसंबर 1989 में रूबिया सईद के अपहरण मामले में अदालत ने इस साल 11 जनवरी को यासीन मलिक और नौ अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। उन सभी पर हत्याएं, हत्या के प्रयास और अब खत्म किए जा चुके टाडा अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। आरोपितों में अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमां मीर, इकबाल अहमद, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक, मंजूर अहमद सोफी, वजाहत बशीर, मेहराज-उद-दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी भी शामिल हैं। रूबिया का आतंकियों ने उस समय अपहरण कर लिया था जब वह ललदद अस्पताल से ड्यूटी पूरी होने के बाद घर के लिए निकली थी। रूबिया के बदले में आतंकियों ने साथी आतंकियों की मांग रखी थी।