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FIR Against Oxfam India: सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी, एफसीआरए के कथित उल्लंघन का आरोप

FIR Against Oxfam India सीबीआई ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बता दें कि ऑक्सफैम इंडिया एफसीआरए का उल्लघंन करने का आरोप है। File Photo

By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Wed, 19 Apr 2023 09:16 PM (IST)
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सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी।
नई दिल्ली, पीटीआई। सीबीआई ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बता दें कि ऑक्सफैम इंडिया एफसीआरए का उल्लघंन करने का आरोप है। इसके साथ ही, एनजीओ पर आरोप है कि उसने विदेशी लेन-देन में भी अनियमितता बरती है।

सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक शिकायत के आधार पर सीबीआई ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर ऑक्सफैम इंडिया और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ऑक्सफैम इंडिया का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो गया, इसने धन को चैनलाइज करने के लिए अन्य तरीकों को अपनाकर कानून को दरकिनार करने की योजना बनाई।

शिकायत में अनियमितता का मामला

शिकायत में कहा गया, "सीबीडीटी द्वारा आईटी सर्वेक्षण के दौरान मिले ईमेल से ऐसा प्रतीत होता है कि ऑक्सफैम इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को अपने सहयोगियों/कर्मचारियों के माध्यम से कमीशन के रूप में धन उपलब्ध करा रहा है। यह टीडीएस डेटा से भी परिलक्षित होता है। ऑक्सफैम इंडिया जो वित्त वर्ष 2019-20 में सीपीआर को 12.71 लाख रुपये का भुगतान दिखाता है।"

इसमें कहा गया है कि संगठन ने सामाजिक गतिविधियों को करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त किया था, लेकिन कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों या कर्मचारियों के माध्यम से सीपीआर को किया गया भुगतान पेशेवर या तकनीकी सेवाएं के अनुरूप नहीं है। यह एफसीआरए 2010 की धारा 8 और 12(4) का उल्लंघन है।