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प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, अनुचित गतिविधियों को बंद करने का निर्देश

अप्रैल 2019 में भारतीय नियामक ने देश में एंड्रायड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। स्मार्टफोन और टैबलेट के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा स्थापित एंड्रायड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है।

By AgencyEdited By: Arun kumar SinghUpdated: Thu, 20 Oct 2022 10:08 PM (IST)
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CCI ने दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
 नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एंड्रायड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करने पर गूगल पर यह जुर्माना लगाया गया है। सीसीआइ ने गूगल (Google) को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर बंद करने के निर्देश दिया है।सीसीआइ ने एंड्रायड स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की शिकायत के आधार पर अप्रैल 2019 में विस्तृत जांच का आदेश दिया था।

गूगल पर एंड्रायड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में एकाधिकार के दुरुपयोग पर लगा जुर्माना

एंड्रायड (Android) एक मोबाइल आपरेटिंग सिस्टम है। स्मार्टफोन या टैबलेट निर्माता कंपनियां इसे अपने उपकरणों में इंस्टाल करती हैं। गूगल पर स्मार्टफोन कंपनियों के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार को लेकर दो समझौते करने के आरोप हैं। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन वितरण समझौता (MADA) प्रमुख है। सीसीआइ ने कहा है कि एमएडीए के तहत पूरे गूगल मोबाइल सूट (GAMS) के प्री-इंस्टालेशन को अनिवार्य बनाने, इसे अनइंस्टाल करने का विकल्प नहीं देने और उनका बेहतर प्लेसमेंट उपकरण निर्माताओं पर अनुचित शर्त लगाने के बराबर है और यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(डी) का उल्लंघन है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 एकाधिकार के दुरुपयोग से संबंधित है।

गूगल ने किया एप स्टोर पर एकाधिकार का दुरुपयोग

सीसीआइ ने पाया कि गूगल ने एंड्रायड ओएस (Android OS) के जरिये एप स्टोर पर तो अपने एकाधिकार का दुरुपयोग किया ही है, साथ ही गूगल क्रोम एप के जरिये गैर-ओएस खासतौर पर वेब ब्राउजर बाजार में भी अपनी मजबूत स्थिति को सुरक्षित किया है। गूगल ने एंड्रायड ओएस में अपने एकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब के जरिये आनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म पर भी अपनी स्थिति मजबूत की है।

सीसीआइ ने ट्रैवल से जुड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाया

इससे पहले बुधवार को सीसीआइ ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार को लेकर ट्रैवल से जुड़ी आनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियों मेकमाइट्रिप, गोआइबिबो और ओयो पर 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। मेकमाइट्रिप-गोआइबिबो पर 223.48 करोड़ रुपये और ओयो 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मेकमाइट्रिप-गोआइबिबो पर होटल भागीदारों के साथ मूल्य समझौता करने का आरोप था, जिसमें होटल भागीदार कमरों को अपने पोर्टल या अन्य प्लेटफार्म पर समझौता मूल्य से कम पर किराये पर नहीं दे सकते थे। इसके अलावा मेकमाइट्रिप पर ओयो को अपने प्लेटफार्म पर प्राथमिकता देने के आरोप थे, जिससे अन्य कंपनियां बाजार भागीदारी से वंचित रहीं।