SC on EVM: अदालतों ने 40 बार EVM को लेकर खारिज कीं याचिकाएं, चुनाव आयुक्त ने बताई राजनीतिक दलों के दिल की बात
Lok Sabha Election 2024 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोटिंग के बाद ईवीएम का हर वीवीपैट की पर्ची से मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 40 मौकों पर अदालतों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोटिंग के बाद ईवीएम का हर वीवीपैट की पर्ची से मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट में आज चुनाव से संबंधित एक और याचिका रद्द कर दी गई।
कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 40 मौकों पर अदालतों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
ईवीएम 100 फीसदी सुरक्षित
अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि ईवीएम '100 फीसदी सुरक्षित' हैं और राजनीतिक दल दिल से जानते हैं कि ईवीएम मशीनें निष्पक्ष हैं।शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को खारिज किया
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को वीवीपीएटी के साथ ईवीएम के इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सिस्टम के किसी भी पहलू पर 'आंख बंद करके अविश्वास' करना संदेह पैदा कर सकता है।
सीईसी राजीव कुमार का 16 मार्च का बयान
बता दें कि सीईसी राजीव कुमार ने 16 मार्च को लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, "लगभग 40 बार अदालतों- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईवीएम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।"सत्तारूढ़ दल कई चुनावों में हारे
राजीव कुमार ने चुनाव आयोग के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि कितने मौकों पर सत्तारूढ़ दल चुनावों में हार गए, जहां ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।