भारतीय कफ सिरप पर केंद्र का एक्शन, सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद ही होगा निर्यात; 1 जून से नया नियम लागू
भारतीय कफ सिरप पर बीते दिनों उठे सवालों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा।
By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Tue, 23 May 2023 11:39 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय कफ सिरप पर बीते दिनों उठे सवालों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है।
Cough syrup shall be permitted to be exported subject to the export sample being tested and production of Certificate of Analysis (CoA): Directorate General of Foreign Trade pic.twitter.com/rCXy2KRuoC
— ANI (@ANI) May 23, 2023
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के नमूने की सरकारी लैब में टेस्टिंग होगी। इसके बाद ही कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कफ सिरप के लिए नई व्यवस्था एक जून से लागू हो जाएगी।WHO ने भारतीय कफ सिरप को लेकर जारी किया था अलर्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के चार कफ और कोल्ड सिरप को लेकर बीते साल अलर्ट जारी किया था। बता दें कि इन कफ सिरप को पीने से गाम्बिया में कई लोगों की मौत हो गई थी। WHO ने कहा था यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। वहीं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इन कफ सिरप को लेकर जांच शुरु की थी।