केंद्र का बड़ा फैसला, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती; डीजल एवं विमान ईंधन के निर्यात में की वृद्धि
केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की। साथ ही डीजल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर वृद्धि कर दी है। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।
By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Wed, 02 Nov 2022 03:58 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकर ने डीजल पर निर्यात शुल्क 12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने 2 नवंबर से विंडफॉल टैक्स में संशोधन किया है। इसके साथ ही कच्चे पेट्रोलियम पर निर्यात शुल्क 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके अलावा ATF पर निर्यात शुल्क 3.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है।
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2 नवंबर 2022 से लागू होगी कटौती
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह कटौती दो नवंबर 2022 से लागू होगी।इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर माह के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी आने के बाद घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स 13300 से घटाकर 10500 रुपये प्रति टन कर दिया था।