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OTT पर अभद्र भाषा रोकने की अपनी नीति में जरूरी नियम शामिल करेगी केंद्र सरकार, दिल्ली HC में दिया हलफनामा

पीठ ने पूर्व में टीवीएफ वेब सीरीज कालेज रोमांस में उपयोग भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई थी। कहा था कि अभद्र भाषा के रूप में अश्लीलता का उपयोग महिलाओं को अपमानित करता है इसलिए वे पीड़ित महसूस कर सकती हैं। यह भी कहा गया था कि इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerUpdated: Wed, 23 Aug 2023 05:51 AM (IST)
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OTT पर अभद्र भाषा रोकने की अपनी नीति में जरूरी नियम शामिल करेगी केंद्र सरकार (प्रतीकात्मक फोटो)
दिल्ली, एजेंसी: केंद्र इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अभद्र भाषा और अपवित्रता को रोकने के लिए अपनी नीति में जरूरी नियम और विनियम शामिल करेगा। इस संबंध में उसने दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है।

इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाइ) ने हाई कोर्ट के पहले निर्देशों के अनुपालन के तहत एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि उसने जाहिर की गई चिंताओं पर ध्यान दिया है। कोर्ट ने 17 अगस्त को जारी आदेश में अनुपालन को पर्याप्त मानते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

इस पीठ ने पूर्व में टीवीएफ की वेब सीरीज 'कालेज रोमांस' में उपयोग की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही कहा था कि अभद्र भाषा के रूप में अश्लीलता का उपयोग महिलाओं को अपमानित करता है, इसलिए वे पीड़ित महसूस कर सकती हैं।

यह भी कहा गया था कि इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही सार्वजनिक और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर अभद्र भाषा के उपयोग को गंभीरता से लेने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, क्योंकि ये कम उम्र के बच्चों के लिए भी खुले हैं।

बता दें कि अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने गत छह मार्च को टीवीएफ, वेब सीरीज के निर्देशक और अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत करने का आदेश भी किया था।