समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का केंद्र ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का केंद्र ने विरोध किया है। इसे लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं जिन्हें समान नहीं माना जा सकता है।
By Jagran NewsEdited By: Achyut KumarUpdated: Sun, 12 Mar 2023 03:14 PM (IST)
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान नहीं माना जा सकता है। हाल के महीनों में चार समलैंगिक जोड़ों ने अदालत से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की है, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के साथ कानूनी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा, ''समान-लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, जिसे अब डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है, भारतीय परिवार इकाई के साथ तुलनीय नहीं है और वे स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है।''
याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए- केंद्र
हलफनामे में, केंद्र ने याचिका का विरोध किया है और कहा कि समलैंगिकों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है। सरकार ने LGBTQ विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका के खिलाफ अपने रुख के रूप में कहा कि समान-लिंग संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है।केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि भारतीय लोकाचार के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति का न्याय करना और उसे लागू करना विधायिका का काम है। केंद्र ने कहा कि भारतीय संवैधानिक कानून न्यायशास्त्र में किसी भी आधार के बिना पश्चिमी निर्णयों को इस संदर्भ में आयात नहीं किया जा सकता है।हलफनामे में, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को समान लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहने से अवगत कराया,जिसे अब गैर-अपराधीकृत कर दिया गया है, उसकी तुलना पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती।
मौलिक अधिकार को विस्तारित नहीं किया जा सकता
केंद्र का कहना है कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है और इसे देश के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए समान लिंग विवाह के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जो वास्तव में इसके विपरीत है।