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Tax Clearance Certificates: क्या विदेश यात्रा के लिए हर नागरिक को चाहिए होगा टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट? सरकार ने किया साफ

Tax Clearance Certificates कर निकासी प्रमाणपत्र को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा होने के बाद से सोशल मीडिया में बवाल मच गया है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर सफाई पेश की है। बता दें कि हर व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Sun, 28 Jul 2024 03:58 PM (IST)
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हर नागरिक को चाहिए होगा टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट? (Image: Jagran)
पीटीआई, नई दिल्ली। भारत में रहने वाले लोगों को देश छोड़ने से पहले सभी कर बकाया चुकाने होंगे और 'क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' प्राप्त करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में इसकी घोषण की है। हालांकि, सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन के तहत हर व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

सोशल मीडिया पर लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन भारत के सभी निवासियों के लिए नहीं है। यह नियम वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी या भारी कर बकाया वाले लोगों पर लागू होगा।

क्या कहता है आयकर अधिनियम की धारा 230 

आसान भाषा में समझें तो किसी भी व्यक्ति को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भारत छोड़ने से पहले अपनी देनदारियों का भुगतान करना होगा। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 230 के अनुसार, हर व्यक्ति को कर निकासी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कुछ लोगों को ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

वित्त मंत्रालय ने 2004 की एक अधिसूचना के माध्यम से कहा कि आयकर विभाग ने साफ किया है कि भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को केवल कुछ परिस्थितियों में ही कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

इसमें शामिल हैं:

  • अगर व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल हो
  • आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत मामलों की जांच में उसकी उपस्थिति आवश्यक हो
  • व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया हो
  • व्यक्ति पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा रोक नहीं लगाई गई हो

किसी व्यक्ति को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए करने होंगे ये काम

  • कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने का बताना होगा कारण
  • प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त से लेनी होगी मंजूरी
  • व्यक्ति पर कोई अगर कर देयता नहीं है, तभी प्रमाणपत्र किया जाएगा जारी
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