गौरी लंकेश हत्याकांड में 17 के खिलाफ आरोप गठित, कर्नाटक व महाराष्ट्र की जेलों में बंद हैं आरोपित
विशेष न्यायाधीश अनिल भीमन्ना कट्टी ने आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कन्नड़ व मराठी में आरोप पढ़कर सुनाया। आरोपित फिलहाल परप्पन अग्रहार केंद्रीय कारागार (बेंगलुरु) आर्थर रोड जेल (मुंबई) व यरवडा जेल (पुणे) में बंद हैं।
By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Updated: Mon, 01 Nov 2021 05:01 PM (IST)
बेंगलुरु, आइएएनएस। वामपंथी कार्यकर्ता व लेखिका गौरी लंकेश हत्याकांड की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 17 लोगों के खिलाफ आरोप गठित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्याकांड के आरोपित M. के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (ककोका) 2000 के तहत आरोप तय करने की हरी झंडी दी थी।
विशेष न्यायाधीश अनिल भीमन्ना कट्टी ने आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कन्नड़ व मराठी में आरोप पढ़कर सुनाया। आरोपित फिलहाल परप्पन अग्रहार केंद्रीय कारागार (बेंगलुरु), आर्थर रोड जेल (मुंबई) व यरवडा जेल (पुणे) में बंद हैं। उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या से इन्कार किया और अपने वकीलों से प्रत्यक्ष मुलाकात की इजाजत मांगी। इस पर कोर्ट ने उन्हें आवेदन दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि आरोपितों को परप्पन अग्रहार केंद्रीय कारागार से अन्यत्र भेजे जाने से पहले कोर्ट की सहमति जरूर ली जाए।
बाइक सवार बदमाशों ने पांच सितंबर 2017 को गोली मारकर की थी हत्या
उल्लेखनीय है कि गौरी लंकेश की बाइक सवार बदमाशों ने पांच सितंबर, 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समेत अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ हमलावर थीं और माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में लौटाने का प्रयास कर रही थीं। पुलिस ने गौरी लंकेश हत्याकांड में अमोल काले, अमित बाद्दी, परशुराम वाघमारे, गणेश मिस्किन, अमित डेगवेकर, भरत कुराने, राजेश डी. बंगेरा, सुधानवा गोंडालेकर, मोहन नायक एन., सुरेश एचएल, शरद बी. कलास्कर, वासुदेव बी. सूर्यवंशी, सुजीत कुमार, मनोहर यादव, श्रीकांत जे. पगारकर, केटी नवीन कुमार व ऋषिकेश देवाडेकर को गिरफ्तार किया है।