'क्रूरता के आधार पर नहीं मिलेगा तलाक', सुप्रीम कोर्ट से शेफ कुणाल कपूर को झटका; पढ़ें पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने मशहूर ‘शेफ’ कुणाल कपूर को उनसे अलग रह रही पत्नी को क्रूरता के आधार पर तलाक देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल में सेलिब्रिटी शेफ को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया था और कहा था कि उनके प्रति महिला का आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था।
पीटीआई, नयी दिल्ली। सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर के तलाक की मंजूरी देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले में कुणाल कपूर से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शेफ कुणाल कपूर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई की। उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली HC के फैसले पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर रोक लगाते हुए मामले को अदालत के बाहर समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल में सेलिब्रिटी शेफ को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया था।उच्च न्यायालय ने कपूर को तलाक की अनुमति देते हुए कहा था कि उनके प्रति महिला का आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था।
उच्च न्यायालय ने तलाक से इनकार करने के कुटुंब अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की अपील को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि यह कानून की भलीभांति स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाहीपूर्ण, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के समान है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, हम देखते हैं कि प्रतिवादी (पत्नी) का अपीलकर्ता (पति) के प्रति आचरण ऐसा रहा है कि वह उसके प्रति गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं है।
उन्होंने कहा, यदि एक जीवनसाथी का दूसरे के प्रति इस तरह का स्वभाव है तो यह विवाह की मूल भावना का ही निरादर करता है और इस बात का कोई संभावित कारण नहीं है कि उन्हें एक साथ रहते हुए लंबे समय तक यातना सहने के लिए बाध्य क्यों होना चाहिए।