PM Modi's Degree Row: सीएम केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह को SC से मिली राहत, मानहानि मामले की कार्यवाही पर लगी रोक
PM Modis Degree Row सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी।
शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं द्वारा निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। पीठ ने कहा कि इस बीच, ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक रहेगी।
सांसद संजय सिंह ने वकील करण शर्मा के माध्यम से शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में पक्षपात का आरोप लगाया था और कहा था कि जब याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, तो ट्रायल जज मामले पर आगे बढ़ रहे थे।
पिछले साल शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार करने से किया था इनकार
पिछले साल अगस्त में, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि कार्यवाही पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था।