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कोचिंग संस्थानों को विज्ञापन में बतानी होगी जरूरी जानकारी, सीसीपीए ने गाइडलाइंस का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग संस्थानों के लिए विज्ञापन से संबंधित गाइडलाइंस का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। यह गाइडलाइंस कोचिंग क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों पर लागू होंगी। मसौदा प्रस्ताव के अनुसार कोचिंग संस्थान को पाठ्यक्रम के नाम (चाहे मुफ्त हो या भुगतान) और सफल उम्मीदवार द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम की अवधि या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जानकारी छिपाने की अनुमति नहीं है।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Fri, 16 Feb 2024 11:04 PM (IST)
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कोचिंग संस्थानों को विज्ञापन में बतानी होगी जरूरी जानकारी। (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग संस्थानों के लिए विज्ञापन से संबंधित गाइडलाइंस का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। यह गाइडलाइंस कोचिंग क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों पर लागू होंगी।

मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, कोचिंग संस्थान को पाठ्यक्रम के नाम (चाहे मुफ्त हो या भुगतान) और सफल उम्मीदवार द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम की अवधि या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जानकारी छिपाने की अनुमति नहीं है, जो उपभोक्ताओं के उनकी सेवाओं को चुनने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।

दिशानिर्देशों का मकसद भ्रामक विज्ञापनों से बचाना

सीसीपीए ने कहा कि दिशानिर्देशों का मकसद लोगों को कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों से बचाना है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों की सफलता दर, चयन की संख्या या रैंकिंग के बारे में दावा नहीं कर सकेंगे।

प्रस्तावित दिशानिर्देश हितधारकों में स्पष्टता लाएंगे

सीसीपीए ने कहा कि प्रस्तावित दिशानिर्देश हितधारकों में स्पष्टता लाएंगे तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे। इन पर 16 मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

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