Bengaluru: वाणिज्यिक कर विभाग ने बेंगलुरु में 100 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गोदामों पर की छापेमारी
वाणिज्यिक कर विभाग को अघोषित गोदामों में बेहिसाब स्टॉक जमा करने और कर चालान जारी किए बिना उन्हें बेचने को लेकर जानकारी मिली थी। जिसके बाद चिकपेट और आस-पास के इलाकों में 100 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गोदामों पर छापेमारी की गई है। वाणिज्यिक कर आयुक्त सी शिखा के अनुसार ये प्रतिष्ठान कपड़ा रेडीमेड परिधान बिजली के सामान घरेलू सामान और विभिन्न अन्य सामानों के व्यापार में शामिल थे।
By Versha SinghEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 06 Oct 2023 03:20 PM (IST)
पीटीआई, बेंगलुरु। वाणिज्यिक कर विभाग को अघोषित गोदामों में बेहिसाब स्टॉक जमा करने और कर चालान जारी किए बिना उन्हें बेचने को लेकर जानकारी मिली थी। जिसके बाद चिकपेट और आस-पास के इलाकों में 100 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गोदामों पर छापेमारी की गई है।
वाणिज्यिक कर आयुक्त (कर्नाटक) सी शिखा के अनुसार, ये प्रतिष्ठान कपड़ा, रेडीमेड परिधान, बिजली के सामान, घरेलू सामान और विभिन्न अन्य सामानों के व्यापार में शामिल थे।
उन्होंने इसे कर चोरी पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया और कहा कि गुरुवार को मारे गए छापे की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। कुछ गोदाम अघोषित थे।
शिखा ने एक बयान में कहा, विभाग कर दमन की मात्रा का पता लगाने के लिए व्यवसायों के वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सबूतों की जांच कर रहा है।बयान में कहा गया है कि यह जांच विश्वसनीय जानकारी के आधार पर शुरू की गई है कि इस क्षेत्र में और इसके आसपास स्थित कुछ व्यवसाय अज्ञात गोदामों में बेहिसाब स्टॉक जमा करने और कर चालान जारी किए बिना उन्हें बेचने में लिप्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान होता है।
शिखा ने कहा कि जीएसटी नियमों के अनुसार, उन व्यवसायों पर जीएसटी से संबंधित जानकारी की प्रदर्शन आवश्यकताओं का अनुपालन न करने, जैसे कि उनके व्यावसायिक परिसरों और अतिरिक्त व्यावसायिक परिसरों पर साइनबोर्ड और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति के लिए जुर्माना लगाया गया था।उन्होंने कहा कि विभाग कराधान में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अनुपालन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
वाणिज्यिक कर आयुक्त ने कहा, राज्य के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यवसायों के लिए सभी जीएसटी नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि छापे एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। दंड और कानूनी परिणामों से बचने के लिए, व्यवसायों को जीएसटी नियमों का पालन करना चाहिए, पारदर्शी रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और जीएसटी से संबंधित जानकारी को अपने व्यावसायिक परिसरों और अतिरिक्त व्यावसायिक परिसरों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए।
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